Electric vehicle tax benefits: धारा 80 ईईबी (EEB) के तहत यदि आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने (Electric vehicle) के लिए लोन (Loan) लेते हैं, तो उसके ब्याज भुगतान पर 1,50,000 रुपये तक की टैक्स कटौती का क्लेम किया जा सकता है.
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